सिटी चार्टर धारा 511 (बी) के अनुसार, बोर्ड को पावर रेवेन्यू फंड और जल राजस्व कोष के लिए एक वार्षिक एलएडीडब्ल्यूपी बजट को अपनाने और प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले बिजली प्रणाली और जल प्रणाली द्वारा वित्त पोषित पूंजीगत परियोजनाओं के साथ-साथ प्रत्याशित राजस्व और व्यय को कवर करने के लिए एक वार्षिक विनियोग करना आवश्यक है।
बोर्ड द्वारा बजट के अंतिम अनुमोदन से पहले प्रस्तावित बजट बोर्ड को प्रस्तुत किया जाता है।